सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ चल रहे SC-ST केस में कोर्ट ने दी बड़ी राहत, इन शब्दों को लेकर हुई थी FIR

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बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और शिल्पा शेट्टी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दोनों एक्टर्स को जोधपुर हाईकोर्ट की तरफ से राहत दे दी गई है।दरअसल सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ चूरू कोतवाली थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इसी मामले की सुनवाई आज हाईकोर्ट में हुई। जोधपुर के हाईकोर्ट की बेंच ने इस शिकायत मामले में शिल्पा शेट्टी और सलमान खान के पक्ष में फैसला सुनाया है। शिल्पा शेट्टी की ओर से एडवोकेट प्रशांत पाटिल ने उनका पक्ष रखायहां बता दें कि राजस्थान के चूरू थाने में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी दोनों के खिलाफ SC-ST एक्ट में तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आज गुरुवार को शिल्पा शेट्टी की ओर से एडवोकेट प्रशांत पाटिल ने उनका पक्ष रखा था। वहीं दूसरी तरफ शक्ति पांडे, गोपाल सांदू ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा।
सलमान समेत कुछ अन्य सितारों के खिलाफ इस मामले में FIR दायर की गई थीइस मामले की शुरुआत हुई थी वहां से जब सलमान की फिल्म 'टाइगर जिंदा है' रिलीज होने जा रही थी। बताया जाता है कि फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट में एक्टर ने कुछ ऐसा कहा था जिसे लेकर कहा गया कि उन्होंने अनुसूचित जाति को लेकर कॉमेंट किया और इसे अपमानजनक बताया गया था। इसके तुरंत बाद पटियाला कोर्ट में सलमान समेत कुछ अन्य सितारों के खिलाफ इस मामले में FIR दायर की गई थी। फिल्म प्रमोशन के दौरान सलमान खान और शिल्पा शेट्टी पर वाल्मीकि समाज के लिए जातिगत और अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल करने के आरोप लगे थे।
कोर्ट ने कहा- 'भंगी' शब्द कोई कास्ट नहींहाईकोर्ट जस्टिस अरुण मोगा की कोर्ट से शिल्पा शेट्टी को बड़ी राहत मिली है। शिल्पा के खिलाफ SC-ST एक्ट में दर्ज FIR को हाईकोर्ट ने किया निरस्त किया। शिल्पा को मिली राहत के पीछे जो तर्क दिए गए हैं, वो कुछ इस तरह हैं। इसमें कहा गया है कि 'SC-ST एक्ट में FIR बिना सैंक्शन और इन्क्वायरी के दर्ज नहीं की जा सकती है'। वहीं ये भी कहा गया है कि 'भंगी' शब्द कोई कास्ट नहीं बल्कि है स्लर है। इन तर्कों में से एक ये भी है कि शिल्पा ने किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को इस शब्द से सम्बोधित किया था। हालांकि, इस मामले में शिल्पा साल 2017 में ही सोशल मीडिया पर अपना माफीनामा भी शेयर कर चुकी हैं।
क्या था पूरा मामलाये पूरा मामला साल 2017 का है। चूरू जिले में 23 साल के अशोक पंवार ने सलमान और शिल्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि 22 दिसंबर, 2017 को उन्होंने खान और शेट्टी को खुलेआम अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुना था, जिससे उनके वाल्मीकि समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। इसके बाद, खान और शेट्टी के खिलाफ चूरू पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (धर्म, जाति, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।