दिल्ली की जहरीली हवा ने गाड़ियों पर लगा दी रोक, घर से निकल रहे हैं बाहर तो उंगली पर याद रखें कुछ बातें

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राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण अपनी चरम-सीमा पर पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने तकलीफ हो रही है, जिसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है, ऐसे में सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए व्हीकल प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए हैं। जिसमें नए नियम लागू किए हैं। बता दें, नियम का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं या दिल्ली में रहते हैं तो नए नियमों के बारे में जान लें।
प्रदूषण नियंत्रण नियमों के उल्लंघनों पर काटे गए चालान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण नियंत्रण (PUC) सर्टिफिकेट से संबंधित उल्लंघनों के लिए जुर्माने में बढ़ोतरी देखी है, जिसमें इस साल 1 जनवरी से 31 अक्टूबर के बीच 2.7 लाख से अधिक चालान काटे गए हैं। बता दें, पिछले तीन साल की तुलना में इस साल सबसे ज्यादा चालान काटे गए हैं। आईटीओ चौक, पीरागढ़ी और आश्रम चौक जैसे 47,000 से अधिक ड्राइवरों पर वैध पीयूसी सर्टिफिकेट न रखने पर प्रत्येक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था।


क्या होता है PUC सर्टिफिकेट

PUC सर्टिफिकेट एक ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट है, जो ये साबित करता है कि आपके व्हीकल का एमीशन लेवल सरकार द्वारा तय किए गए लेवल के मुताबिक है या नहीं। आपको बता दें, PUC सर्टिफिकेट की वैधता आमतौर पर 1 वर्ष होती है, चाहे वह कार हो या बाइक। ऐसे में सलाह दी जाती है, दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए अपनी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें।


इन व्हीकल पर लगी रोक

दिल्ली- NCR में प्रदूषण के बढ़ते खतरों के बीच GRAP स्टेज-4 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। जिसके तहत दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल व्हीकल पर बैन लगा दिया गया है। वहीं दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल मीडियम गुड्स व्हीकल (बीएस-III और पुराने) केवल आवश्यक वस्तुओं के साथ सड़कों पर चल सकते हैं।

वहीं आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर दिल्ली के बाहर से डीजल हल्के कमर्शियल व्हीकल पर रोक लगा दी गई है। जो भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उन पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 194(1) के तहत 20,000 रुपये तक के भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।


जब्त हो चुकी है 2,234 कारें

सूत्रों के मुताबिक, 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच दिल्ली परिवहन विभाग ने 2,234 कारें जब्त कीं, जिनमें 10 साल से ज्यादा पुराने 260 डीजल गाड़ियां और 15 साल से ज्यादा पुराने 1,974 पेट्रोल गाड़ियां शामिल हैं। वहीं अधिकारियों का अनुमान है कि ये जुर्माना यातायात और पर्यावरण कानूनों के पालन करने में बढ़ावा देगा।


दिल्ली में ट्रेवल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

जो भी दिल्ली में अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें कुछ बातों को ध्यान में रखने की सलाह दी जा रही है। बता दें, PUC सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है। शहर के भीतर BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल गाड़ियों का उपयोग करने से बचें। ध्यान रखें कि -डीजल गाड़ियां 10 साल से कम पुरानी और पेट्रोल गाड़ियां 15 साल से कम पुरानी होनी चाहिए। इसी के साथ CNG या इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ट्रैवल करना बेहतर ऑप्शन होगा।