Pratapgarh Uttrapradesh दहेज हत्यारोपित पति को सात साल की कैद

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उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी सुनीता सिंह नागौर की कोर्ट ने दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न के आरोप में दोषी पाते हुए पट्टी के चांदपुर निवासी पति रियाज को सात वर्ष के कारावास, 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया.

वादी मुकदमा निजामुद्दीन के अनुसार उसकी लड़की अफसाना की शादी वर्ष 2011 में पट्टी के चांदपुर निवासी रियाज के साथ हुई थी. नौ दिसंबर 2016 की शाम रियाज, रियाज की मां सकीबुल निशा, ननद ने उसकी लड़की अफसाना को दहेज की लालच में जलाकर मार डाला. रियाज व उसके घर वाले दहेज में 50 हजार व एक मोटरसाइकिल की मांग करते थे. राज्य की ओर से पैरवी एडीडीसी काशीनाथ तिवारी व अरुण कुमार सिंह ने की.

दहेज हत्यारोपित की जमानत अर्जी खारिज

एफटीसी के न्यायाधीश बाबूराम की कोर्ट में दहेज हत्या के आरोपित आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के किलाई गांव में रहने वाले गौरव सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट में जमानत अर्जी की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार गुप्ता ने अपनी दलीलों में कोर्ट को बताया कि पुलिस के अनुसार, दहेज के लिए आरोपी गौरव ने बीते नौ मार्च की रात पेट्रोल से पत्नी को लेकर जला दिया था. प्रयागराज में उपचार के दौरान महिला ने पुलिस को जानकारी दी थी. कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है.

 

तीन शराब माफियाओं पर हुई गैंगस्टर की कार्रवाई

ट्रक से शराब लादकर जा रहे पकड़े गए तीन शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है.

हथिगवां पुलिस ने 25 सितंबर 2023 को थाना क्षेत्र के हाईवे पर स्थित राजपूत ढाबा के पास शराब लदी ट्रक पकड़ा था, जिसे अरविन्द कुमार दुबे चला रहा था. ट्रक पर रद्दी कागज की बोरियों के बीच छिपा कर रखी गई. विभिन्न ब्रांडों की लाखों रुपये कीमत की अंग्रेजी शराब पकड़ी गई थी. जिसमें पुलिस ने अरविन्द कुमार दुबे उर्फ पूजा समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसमें अरविन्द कुमार उर्फ पूजा निवासी लीलापुर, आदर्श सिंह उर्फ ईश सिंह निवासी सरांय आनादेव जेठवारा, किशन शर्मा निवासी भाईपुर ब्रह्मनान थाना रघुपुरा गौतम बुद्धनगर हाल पता यादव ट्रांसपोर्ट कम्पनी सादौपुर बदलापुर जौनपुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. आरोप है कि हर्ष सिंह जमानत से छूटने के बाद फिर एक व्यक्ति को जान से मारने की नियत से फायर किया था. पुलिस ने विवेचना के दौरान हर्ष सिंह उर्फ ईशू सिंह को गैंग लीडर घोषित करते हुए अरविन्द और किशन शर्मा को उसका सक्रिय सदस्य के रुप में चिंह्नित किया. इंस्पेक्टर नंदलाल सिंह ने कहा कि तीनों आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है.

 

प्रतापगढ़ न्यूज़ डेस्क