7th pay commission pension : केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सरकार ने जारी किए सख्त आदेश!

Hero Image

My job alarm – (central govt employees pension): केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए राहत भरा फैसला लिया। अक्सर रिटायर्ड कर्मचारियों को देरी से पेंशन मिलने की शिकायतें रहती थीं। अब सरकार के नए निर्देशों के जारी करने के बाद उन्हें हर महीने की शुरुआत में ही खाते में पेंशन की रकम मिल सकेगी। सरकार ने ये फैसला पेंशनर्स (pensioners ke liye latest update) की देरी से पेंशन मिलने की शिकायतों व परेशानी को देखते हुए लिया है। सरकार ने यह फैसला केंद्रीय सिविल सर्विस नियम 2021 को ध्यान में रखते हुए लिया है। 

पेंशन प्रोसेस को पूरा करने में नहीं होगी देरी

केंद्रीय सिविल सर्विस (पेंशन) नियम, 2021 (Central Civil Service (Pension) Rules, 2021) को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने पेंशन के लंबित मामलों को समय पर पूरा करने का फैसला दिया है। सरकार के इस फैसले से रिटायर कर्मचारियों (new rules for pensioners) को लाभ होगा, वहीं उनकी पेंशन आने में देरी नहीं होगी। इसके लिए कर्मचारियों व विभागों को रिटायरमेंट से एक साल पहले से कर्मचारी के पूरे सर्विस रिकॉर्ड की जांच करनी होगी और उसको समय पर ही पूरा करना होगा। 

पेंशन के लिए तय की समय सीमा

रिटायरमेंट से एक साल पहले निपटाना होगा ये काम : रिटायरमेंट से एक साल पहले कर्मचारियों को अपने सर्विस रिकॉर्ड की जांच करानी होगी। वहीं पेंशन का शुरुआती प्रक्रिया का काम शुरू करना होगा।

रिटायरमेंट से छह महीने पहले करना होगा ये काम : कर्मचारी को अपनी रिटायरमेंट से छह महीने पहले सभी जरूरी कागजों को पूरा करना होगा, जिसके बाद इन फार्म को संबंधित ऑफिस में  प्रमुख के पास जमा करना होगा।

रिटायरमेंट से चार महीने पहले करें ये काम : जब रिटायरमेंट में चार माह रह जाएं तो कर्मचारी के  (retirement pention rules) ऑफिस प्रमुख को पेंशन का मामला पेंशन लेखा ऑफिस (PAO) को भेजना होगा। ये काम करना काफी जरूरी होता है। 

रिटायरमेंट से एक महीने पहले : जब पेंशन लेखा ऑफिस कर्मचारी के पेंशन पेमेंट आदेश (Pension Payment Order) को जारी कर दें तो इसके बाद आपको पेंशन पेमेंट (new rules for pention)आदेश को केंद्रीय पेंशन लेखा ऑफिस (CPAO) को भेजना होगा। इससे रिटायरमेंट से पहले ही जरूरी प्रक्रियाएं पूरी हो सकेंगी और पेंशन की राशि जारी करने में देरी नहीं होगी।

अस्थायी पेंशन का भी बनाया नियम

केंद्र सरकार ने अपने नियमों में ये भी बताया कि अगर किसी कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी (Pension and Gratuity rules) को लेकर सरकार कई अंतिम फैसला नहीं हो पाता है तो रिटायर होते ही उन कर्मचारियों को अस्थायी पेंशन (Provisional Pension) दी जाएगी।

पेंशन लेखा ऑफिसों के लिए निर्देश

इन सब के अलावा भी केंद्र सरकार (Central government latest update) ने पेंशन लेखा ऑफिसों के लिए भी निर्देशों को जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि वे पेंशन मामलों की प्रक्रिया की समयसीमा का सख्ती से पालन करें। किसी सूरत में पेंशन राशि खाते में पहुंचाने में देरी न की जाए। कर्मचारियों की पेंशन (Central government rules on pension) समय पर दे दी जाए और समय पर ही कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बकाया का पेमेंट तय किया जाना चाहिए।

ये जानकारी जुटाना है जरूरी-

रिटायमेंट से पहले विभागों को आवश्यक जानकारी को जुटा लेना चाहिए। इन्हें दुरुस्त करना भी विभाग का काम है। इसमें पेंशनर का नाम, रिटायरमेंट की तारीख, पेंशनर के दस्तावेज जमा करने की तारीख (रिटायरमेंट से छह महीने पहले) शामिल हैं। इसके लिए खुद कर्मचारी को भी अलर्ट रहना चाहिए कि उनकी जानकार संबंधित अधिकारी तक पहुंची है या नहीं। अगर विभाग इस जानकारी को नहीं जुटाते हैं तो ये बाद में पेंशन (retirement se pahle ab kya krna hoga) में देरी का कारण बनते हैं और पेंशन मिलने में देरी हो सकती है।

 

सरकार के फैसले का यह होगा फायदा

सरकार के इस फैसले से देशभर के करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा। ऑफिस प्रमुख (Head of Office) द्वारा पेंशन का मामला पेंशन लेखा ऑफिस को भेजने की तारीख (रिटायरमेंट से 4 महीने पहले) की तय की गई है। सरकार की इस नई व्यवस्था से लाखों वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens pention rules) को लाभ होगा और रिटायर्ड पर्सन समय पर पेंशन पा सकेंगे।