पीआरओ पूजा थापक सुसाइड मामले में फिर पेंच, नायब तहसीलदार निखिल को नहीं मिली राहत, जानें पूरी कहानी

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भोपाल: जनसंपर्क अधिकारी पूजा थापक की आत्महत्या मामले में गिरफ्तार पति निखिल दुबे की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान सत्र न्यायाधीश विनय कुमार भारद्वाज की अदालत में याचिका पर सुनवाई के बाद इसे खारिज किया गया। बता दें कि इस मामले की गहन जांच के बाद 16 जुलाई को गोविंदपुरा पुलिस ने निखिल दुबे के खिलाफ दहेज मृत्यु, आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ना की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।
इसके बाद निखिल कई दिन फरार थे, बाद में भोपाल पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया, वह दिल्ली में एक दोस्त के घर में छिपा हुआ था। क्या है पूरा मामलाग्वालियर निवासी पूजा थापक की शादी वर्ष 2022 में भोपाल के साकेत नगर निवासी निखिल दुबे से हुई थी। निखिल का मूल पद नायब तहसीलदार का है, जबकि वह अरेरा हिल्स स्थिति सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक संचालक के पद पर कार्यरत हैं। दोनों का एक साल का बेटा है। अपना—अपना ढोल, अपना—अपना रागपूजा थापक के भाई प्रखर थापक के अनुसार निखिल दुबे का 'चरित्र' ठीक नहीं था।
उसकी कॉलेज की एक लड़की से दोस्ती थी, इसी कारण पूजा और निखिल में विवाद होता था। उनका आरोप है कि निखिल ने फरारी इसी दोस्त के दिल्ली स्थित फ्लैट पर काटी थी लड़के के परिवारीजन क्या कह रहे?वहीं, निखिल के माता—पिता का दावा है कि पूजा पहले से ही विवाहित थी। उसने उनके बेटे निखिल से दूसरा विवाह कर लिया, पहले विवाह की बात छिपाई गई। बाद में उन्होंने जब विवाह का प्रमाण पत्र बरामद कर लिया तो ग्लानिवश पूजा ने आत्महत्या कर ली। 9 जुलाई को फंदे से लटका मिला शवबता दें कि 9 जुलाई 2024 को पूजा थापक का शव अपने ही घर में फंदे से लटकता हुआ मिला था।
10 जुलाई को हल्ला मच गया था। बाद में पूजा के मायके पक्ष के बयान के बाद यह बात सामने आई थी कि पति और सास—ससुर से विवाद के बाद पूजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है।