Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर केस में सीबीआई ने दोषी संजय रॉय को फांसी दिलाने को हाईकोर्ट से की अपील

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नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सीबीआई ने दोषी संजय रॉय की उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में फांसी की मांग करते हुए अपील दाखिल की है। इससे पहले सियालदाह कोर्ट ने शनिवार को संजय रॉय को इस जघन्य अपराध में दोषी ठहराया था और सोमवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

जज ने कहा- यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं

सियालदाह कोर्ट के जज अनिर्बान दास ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए दोषी को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। अदालत ने संजय रॉय को अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताने का आदेश दिया और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया।

परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार किया

हालांकि, पीड़िता के परिवार ने मुआवजा लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें पैसे नहीं, न्याय चाहिए। फैसले से पहले कोर्ट ने दोषी संजय, सीबीआई और पीड़ित परिवार की दलीलें सुनीं।

दोषी के परिवार का बयान

संजय रॉय के परिवार ने फैसले पर कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उनकी मां ने कहा, “मैं पीड़िता के परिवार का दुख समझ सकती हूं, मेरी भी बेटियां हैं। भले ही संजय को फांसी हो, हम फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे।”

क्या है मामला?

8 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। घटना के बाद सीबीआई ने जांच की और 18 जनवरी को दोषी को अदालत ने दोषी करार दिया। 20 जनवरी को सजा सुनाई गई। 164 दिन चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 160 पन्नों का फैसला सुनाया।

राजनीति भी शुरू

इस केस को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने इस मामले में पूरी गंभीरता दिखाई है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

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