Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा, पत्नी बुशरा बीबी को भी मिली 7 साल की सजा

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नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक गंभीर मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में सुनाई गई है। उनके साथ उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा दी गई है। पाकिस्तान की अदालत ने शुक्रवार को यह सजा सुनाई। कोर्ट ने इमरान खान पर 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया है, वहीं बुशरा बीबी पर 500,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस नासिर जावेद राणा ने की। यह फैसला उस सुनवाई के दौरान सुनाया गया जिसे कई बार टाला जा चुका था।

यह मामला दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा दायर किया गया था। इसमें इमरान खान, बुशरा बीबी और अन्य छह लोगों पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भ्रष्ट तरीकों से बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल जमीन हासिल की।


क्या हैं दोनों पर आरोप?

इमरान खान और बुशरा बीबी पर आरोप है कि उन्होंने यूनाइटेड किंगडम द्वारा पहचाने गए 50 अरब रुपये को वैध बनाने के लिए समझौते किए। यह धनराशि राष्ट्रीय खजाने के लिए थी, लेकिन इसे कथित रूप से निजी लाभ के लिए डायवर्ट किया गया। इस धनराशि का उपयोग अल-कादिर विश्वविद्यालय की स्थापना में भी किया गया। आरोप है कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने राष्ट्रीय खजाने के लिए निर्धारित धन को निजी संपत्तियों और लाभों के लिए प्रयोग किया। बुशरा बीबी, जो अल-कादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी थीं, पर सीधे समझौते से लाभ उठाने का आरोप लगाया गया है।

इमरान खान का बयान

इमरान खान ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि 2023 से उन्हें लगातार राजनीति से प्रेरित मामलों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने इन सभी आरोपों को झूठा और उनकी छवि खराब करने का प्रयास बताया।

क्या है अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट मामला?

यह मामला अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से संबंधित है, जिसे इमरान खान और उनकी पत्नी ने स्थापित किया था। आरोप है कि इस ट्रस्ट की स्थापना के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया और निजी लाभ कमाने के लिए बड़ी मात्रा में धन और संपत्तियां डायवर्ट की गईं।

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