जानिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा ?

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बच्चों, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को समाज में सुरक्षित माहौल बनाने का निर्देश देने की मांग को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कोर्ट याचिका पर विचार करने को तैयार हो गया है. जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ वकील महालक्ष्मी पावनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. अगली सुनवाई जनवरी 2025 में होगी. याचिका में महिला वकील ने कहा कि आज निर्भया केस की 12वीं बरसी है. महिला वकील ने कोलकाता के एक अस्पताल में डॉक्टर द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने की घटना का भी जिक्र किया.

कोर्ट को बताया गया कि किस तरह महिला डॉक्टर की रेप के बाद पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पावनी के मुताबिक, इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद भी ऐसे 95 मामले सामने आ चुके हैं. जो कम लोकप्रिय है. इसलिए ऐसे मामलों में कड़ी सजा दी जानी चाहिए, तभी ये घटनाएं रुकेंगी. इस याचिका में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराए गए लोगों की रासायनिक नसबंदी और पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है. दोषियों को जमानत न देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.

यह टिप्पणी लोक व्यवहार पर है

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इन निर्देशों पर काम कर रहे अटॉर्नी जनरल से भी मदद मांगी है. कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में मांगे गए निर्देश कुछ हद तक कठिन हैं। लेकिन याचिका के शीर्ष पर बसों, ट्रेनों, उड़ानों और हवाई अड्डों पर सामाजिक व्यवहार का एक कोड जरूर जारी किया जा सकता है। इस मामले पर चर्चा हो सकती है. सार्वजनिक परिवहन में उचित सामाजिक व्यवहार का पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। अच्छा सामाजिक व्यवहार न केवल सिखाना ज़रूरी है, बल्कि उसका सख्ती से पालन भी करना ज़रूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं.