Happy New Year 2025 अगर नए साल में ब्रिटेन घूमने का बना रहे प्लान तो पहले जान लें परमिट से जुड़ा यह नियम
ट्रेवल न्यूज़ डेस्क,नए साल में ब्रिटेन (Britain) और यूरोपीय यूनियन (European Union) के किसी देश जाने का प्लान बना रहे हैं तो वीजा के नए नियम को जरूर जान लें. क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इमिग्रेशन सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल कर लिया है. अब 2025 से सभी विदेशी नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन (ETA) लेना अनिवार्य होगा. ब्रिटिश सरकार ने सीमा सुरक्षा और अपने देश आने वालों को अधिक सुविधाजनक सफर देने के लिए यह कदम उठाया है. अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ये सिस्टम पहले से ही लागू हैं.
UK जाने पर कौन से नए परमिट चाहिए
आयरिश नागरिकों को छोड़कर अब अगर कोई भी ब्रिटेन जा रहा है तो पहले ईटीए (ETA) या ई-वीजा लेना होगा. इसकी आवदेन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जनवरी से ETA अनिवार्य कर दिया जाएगा. 5 मार्च 2025 से यूरोपीय नागरिकों के लिए भी ये सिस्टम लागू हो जाएगा, जो 2 अप्रैल 2025 से ब्रिटेन यात्रा के लिए ईटीए ले सकेंगे.
इन डॉक्यूमेंट्स की नहीं पड़ेगी जरूरत
नए सिस्टम के आने से ई-वीजा के जरिए इमिग्रेशन का डिजिटल सर्टिफिकेट पा सकेंगे. इसके साथ ही फिजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि इन डॉक्यूमेंट्स के खोने या गड़बड़ी का डर खत्म हो जाएगा. बता दें कि Gulf Cooperation Council (GCC) देशों कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के लिए ETA पहले से ही लागू है.
ETA कब तक लागू रहेगा
ब्रिटेन, दूसरे देशों के नागरिकों से ईटीए के बदले कुछ फीस भी वसूलेगा, मतलब ये सुविधा बिल्कुल भी मुफ्त नहीं है. ईटीए बनवाने के लिए कुल £10 रुपए खर्च करने पड़ेंगे. कोई भी नागरिक ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की यात्रा की अनुमति इसके जरिए ले सकेगा. ईटीए 2 साल या पासपोर्ट समाप्त होने तक वैलिड होगा.
ETA बनवाने के लिए क्या करना है
यूएस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रैवल ऑथराइजेशन (ESTA) की तरह ही यूरोपीय नागरिकों को जाने से पहले एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. इसमें पर्सनल डिटेल्स, पासपोर्ट डेटा भरना होगा. परमिट पाने में दो से तीन दिन का समय लगेगा, बशर्ते जरूर डॉक्यूमेंट्स, खासतौर से अपने पासपोर्ट की एक कॉपी देनी होगी.इसके अलावा अपनी यात्रा का कारण बताना भी जरूरी होगा. जानकारी के मुताबिक, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट (BRP) का इस्तेमाल करने वाले प्रवासियों को ऑनलाइन अकाउंट बनाना होगा, ताकि वे अपने eVisa का इस्तेमाल आसानी से कर सकें. इससे उनके इमिग्रेशन स्टेटस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा. जानकारी के मुताबिक, उन्हें ये काम 31 दिसंबर 2024 से पहले-पहले तक करना है.